High Court News: पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को HC से बड़ा झटका, PDS घोटाला मामले में अग्रीम जमानत याचिका खारिज
पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूर्व महाधिवक्ता ने रायपुर की ACB कोर्ट के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी। रायपुर की ACB कोर्ट की जिला सत्र न्यायाधीश निधि शर्मा द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी।

HICH COURT NEWS BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा को पीडीएस घोटाला मामले में बड़ा झटका मिला है। निचली अदालत ने अग्रीम जमानत याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने भी अग्रीम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल के बेंच में हुई। इससे पहले कोर्ट ने फैसले को रिजर्व रखा था। ACB व EOW नई एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में अग्रीम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
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बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूर्व महाधिवक्ता ने रायपुर की ACB कोर्ट के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी। रायपुर की ACB कोर्ट की जिला सत्र न्यायाधीश निधि शर्मा द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। ACB कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता की अग्रिम जमानत याचिका को अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए खारिज कर दिया था।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि छत्तीसगढ़ के नागरिक आपूर्ति निगम (पीडीएस) घोटाले में आरोपी दो वरिष्ठ नौकरशाह आईएएस अनिल कुमार टुटेजा और आलोक शुक्ला अक्टूबर 2019 में जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संपर्क में थे ।
ईडी ने दावा किया था कि तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा दोनों और न्यायाधीश के बीच संपर्क बनाए हुए थे। ED ने अदालत में कहा था कि, तीनों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।