High Court Bilaspur: HC राज्य सरकार से पूछा सवाल, बिलासपुर एयरपोर्ट को 4सी अपग्रेड नहीं करना चाहते है तो साफ बता दीजिए
हाईकोर्ट ने बिलासपुर के एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से साफ तौर पर पूछा कि आप बिलासपुर एयरपोर्ट को 4सी अपग्रेड नहीं करना चाहते तो साफ बता दीजिए।

HIGH COURT BILASPUR NEWS. हाईकोर्ट ने बिलासपुर के एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से साफ तौर पर पूछा कि आप बिलासपुर एयरपोर्ट को 4सी अपग्रेड नहीं करना चाहते तो साफ बता दीजिए। हाईकोर्ट से सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने जुलाई तक का समय मांगा। उन्होंने कहा कि जुलाई तक स्पष्ट जानकारी दी जाएगी।
बता दें, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिलासा एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए जनहित याचिका की सुनवाई काफी समय से चल रही है। बार-बार राज्य शासन से जानकारी भी मांगी जा रही है लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद वर्मा के बेंच में हुई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर 4 सी एयरपोर्ट नहीं बनाना है तो साफ-साफ बात दीजिए। यह राज्य सरकार के अधिकार में है। यह नीतिगत निर्णय है लेकिन याद रखिए कि जनता यह सब देख रही है। 4 सी श्रेणी के एयरपोर्ट की मांग को लेकर राज्य के मुख्य सचिव और विमानन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया है। इसमें दिए गए तथ्यों को पढ़ने के बाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। शपथ पत्र में सेन से जमीन की वापसी और 4सी एयरपोर्ट की डीपीआर बनने पर समयबद्ध कार्यक्रम का उल्लेख नहीं था।
4सी एयरपोर्ट का निर्णय पहले ही हो चुका
याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं आशीष श्रीवास्वत व सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 4 सी एयरपोर्ट की डीपीआर बनाने का निर्णय पहले ही हो चुका है और प्री फिजिबिलिटी स्टडी 2 साल पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर चुकी है। जमीन वापसी के लिए 93 करोड़ रुपये का बजट आवंटन 2023 में हुआ था और राशि दे दी गई थी परंतु प्रति एकड़ दर में वृद्धि की मांग के कारण रक्षा मंत्रालय ने चेक का भुगतान नहीं कराया।