छत्तीसगढ़

High court News: शिक्षक भर्ती विवाद में हाईकोर्ट का नया आदेश, कहा काउंसिलिंग में शामिल होंगे बीएड डिग्रीधारी

HIGH COURT NEWS BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के शिक्षक भर्ती विवाद मामले में एक नया आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इसमें डीएट अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 फरवरी को होने वाली काउंसलिंग में बीएड डिग्रीधारी उन अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का अवसर दिया जाएगा जिन्होंने अपनी डीएड डिप्लोमा का जिक्र नहीं किया है। साथ ही इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

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बता दें, प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद जारी है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीएड अभ्यर्थियों की भर्ती करने का आदेश राज्य शासन को दिया गया था। इस आदेश के पालन के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन का समय ही दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने बीएड सहायक शिक्षकों की भर्ती को निरस्त करते हुए 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की।

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इन अभ्यर्थियों का काउंसिलिंग आगामी 10 फरवरी को होना है। हाईकोर्ट में स्वाति देवांगन सहित कई बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में नए सिरे से याचिका दायर कर शिक्षा विभाग की उस काउंसिलिंग में शामिल होना चाहते है। जिसमें डीए डिग्री धारियों को नियुक्त किया जाएगा।

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याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं ने बीएड से पहले डीएड डिप्लोमा भी किया है लेकिन पहले अपने आवेदन में इसका जिक्र नहीं कर पाए थे। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि केस में मेरिट्स पर कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा। हालांकि काउंसिलिंग में याचिकाकर्ता अभ्यार्थियों को भी शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है। मामले की सुनवाई जस्टिस एके प्रसाद के बेंच में हुई।

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