High Court Bilaspur:रेलवे अफसर के भाई को मिली राहत, बेटे के इलाज के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत
सीबीआई द्वारा रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किए गए रेलवे अधिकारी के भाई को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। आरोपी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया कि उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार है और उसका इलाज ज़रूरी है। उसने निवेदन किया कि पिता होने के नाते उसकी मौजूदगी बेटे के इलाज के लिए आवश्यक है।

HIGH COURT BILASPUR NEWS.सीबीआई द्वारा रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किए गए रेलवे अधिकारी के भाई को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। आरोपी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया कि उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार है और उसका इलाज ज़रूरी है। उसने निवेदन किया कि पिता होने के नाते उसकी मौजूदगी बेटे के इलाज के लिए आवश्यक है।
कोर्ट ने इस मानवीय आधार पर विचार करते हुए आरोपी को कुछ शर्तों के साथ अस्थायी जमानत दे दी। हालांकि, यह साफ किया गया है कि यह राहत केवल सीमित समय के लिए दी जा रही है और जांच में सहयोग करना उसकी ज़िम्मेदारी रहेगी।
बता दें, इससे पहले सीबीआई ने आरोपी को एक बड़ी रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। जांच एजेंसी का आरोप है कि रेलवे से जुड़े एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उसने अवैध रूप से पैसे की मांग की थी। यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही एक बड़ी मुहिम का हिस्सा बताई जा रही है।
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अब जबकि आरोपी को इलाज के नाम पर कुछ समय की जमानत मिली है, सभी की नजरें आगे की सुनवाई पर टिकी होंगी, जहाँ यह तय होगा कि मामले में अगला कदम क्या होगा।